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PIL का क्या मतलब है?

Answer» PIL का पूर्ण रूप जनहित याचिका है। भारत की न्यायिक प्रणाली किसी भी व्यक्ति या समूह के लोगों को एक न्यायाधीश को केवल एक पत्र को संबोधित करके मुकदमेबाजी शुरू करने की अनुमति देती है। जनहित से जुड़े मामलों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के उच्च न्यायालयों में पीआईएल को सीधे भरा जा सकता है, जैसे सड़क सुरक्षा, प्रदूषित वातावरण, निर्माण संबंधी खतरे आदि। जनहित याचिका की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब यह महसूस किया जाता है कि सार्वजनिक हितों को कम करके आंका गया है। सरकार और ऐसी स्थिति में न्यायालय सीधे जनता की भलाई स्वीकार करता है। जनहित याचिका (पीआईएल) के सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 ए में निहित हैं।


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